RP Act 3
धारा 3 · अधिनियम का अनुप्रयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के प्रावधान भारत के बाहर किसी देश या स्थान पर लागू होंगे, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया हो।
(2) यदि उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना भारत के बाहर किसी ऐसे देश या स्थान से संबंधित है जिसके साथ भारत ने उस देश और भारत के बीच कैदियों के हस्तांतरण के लिए कोई संधि की है, तो ऐसी अधिसूचना में उक्त संधि का पूरा पाठ भी दिया जाएगा और यह किसी भी स्थिति में उक्त संधि की अवधि से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगी।
(3) यदि केंद्र सरकार की राय है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान के संबंध में, ऐसे देश से संबंधित किसी संधि को प्रभावी बनाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि ऐसे देश पर इस अधिनियम का अनुप्रयोग अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों, अपवादों और संशोधनों के अधीन होगा।
(2) यदि उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना भारत के बाहर किसी ऐसे देश या स्थान से संबंधित है जिसके साथ भारत ने उस देश और भारत के बीच कैदियों के हस्तांतरण के लिए कोई संधि की है, तो ऐसी अधिसूचना में उक्त संधि का पूरा पाठ भी दिया जाएगा और यह किसी भी स्थिति में उक्त संधि की अवधि से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगी।
(3) यदि केंद्र सरकार की राय है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान के संबंध में, ऐसे देश से संबंधित किसी संधि को प्रभावी बनाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि ऐसे देश पर इस अधिनियम का अनुप्रयोग अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों, अपवादों और संशोधनों के अधीन होगा।
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