RP Act 8
धारा 8 · स्थानांतरण के लिए वारंट जारी करने का प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से कम रैंक के किसी अधिकारी को, जिसके अधिकार क्षेत्र में कैदी का कारावास स्थित है, धारा 7 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार की ओर से वारंट जारी करने के लिए अधिकृत करेगी, जिसमें उस राज्य के कारागार के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया जाएगा कि वह कैदी को उस संविदाकारी राज्य द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सौंप दे, जिसे कैदी स्थानांतरित किया जाना है, और ऐसे व्यक्ति को वारंट की एक प्रति, कैदी से संबंधित सभी अभिलेखों और कैदी के कारागार में प्रवेश के समय उससे ली गई व्यक्तिगत वस्तुओं के साथ प्रस्तुत करे।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वारंट प्रस्तुत किए जाने पर, कारागार प्रभारी अधिकारी तुरंत वारंट का अनुपालन करेगा और उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा जिसे कैदी, अभिलेख और कैदी से संबंधित व्यक्तिगत सामान सौंपे जाने हैं जिन्हें कारागार से हटाया जाना है।
(3) उपधारा (2) के अधीन संविदाकारी राज्य द्वारा अधिकृत व्यक्ति को कैदी सौंपे जाने के बाद, कैदी को स्थानांतरित करने वाले कारागार का प्रभारी अधिकारी, कैदी को कारागार भेजने वाले न्यायालय को वारंट की एक प्रति, साथ ही यह कथन भी भेजेगा कि कैदी को उपधारा (1) के अधीन संविदाकारी राज्य द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सौंप दिया गया है।
(4) उपधारा (1) के तहत जारी वारंट के अनुपालन में कैदी की सुपुर्दगी से कारागार प्रभारी अधिकारी कैदी को अपनी हिरासत में रखने के दायित्व से मुक्त हो जाएगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वारंट प्रस्तुत किए जाने पर, कारागार प्रभारी अधिकारी तुरंत वारंट का अनुपालन करेगा और उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा जिसे कैदी, अभिलेख और कैदी से संबंधित व्यक्तिगत सामान सौंपे जाने हैं जिन्हें कारागार से हटाया जाना है।
(3) उपधारा (2) के अधीन संविदाकारी राज्य द्वारा अधिकृत व्यक्ति को कैदी सौंपे जाने के बाद, कैदी को स्थानांतरित करने वाले कारागार का प्रभारी अधिकारी, कैदी को कारागार भेजने वाले न्यायालय को वारंट की एक प्रति, साथ ही यह कथन भी भेजेगा कि कैदी को उपधारा (1) के अधीन संविदाकारी राज्य द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सौंप दिया गया है।
(4) उपधारा (1) के तहत जारी वारंट के अनुपालन में कैदी की सुपुर्दगी से कारागार प्रभारी अधिकारी कैदी को अपनी हिरासत में रखने के दायित्व से मुक्त हो जाएगा।
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