RP Act 7
धारा 7 · केंद्र सरकार के अनुरोध पर विचार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि केंद्र सरकार, संबंधित संविदाकारी राज्य से कोई सूचना प्राप्त होने पर,—
(क) कैदी के स्थानांतरण को स्वीकार करने की अपनी इच्छा व्यक्त करना; और
(ख) वारंट में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने का वचन देना,
यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कैदी को उक्त राज्य में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, तो वह किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वारंट जारी कर सकती है।
(2) जहां उपधारा (1) के तहत वारंट जारी किया जाता है, वहां केंद्र सरकार संविदाकारी राज्य को तदनुसार सूचित करेगी और उस राज्य से अनुरोध करेगी कि वह उस व्यक्ति को और भारत के भीतर उस स्थान को निर्दिष्ट करे जहां कैदी की हिरासत सौंपी जाएगी।
(क) कैदी के स्थानांतरण को स्वीकार करने की अपनी इच्छा व्यक्त करना; और
(ख) वारंट में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने का वचन देना,
यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कैदी को उक्त राज्य में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, तो वह किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वारंट जारी कर सकती है।
(2) जहां उपधारा (1) के तहत वारंट जारी किया जाता है, वहां केंद्र सरकार संविदाकारी राज्य को तदनुसार सूचित करेगी और उस राज्य से अनुरोध करेगी कि वह उस व्यक्ति को और भारत के भीतर उस स्थान को निर्दिष्ट करे जहां कैदी की हिरासत सौंपी जाएगी।
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