RP Act 5
धारा 5 · केंद्र सरकार के अनुरोध पर विचार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 4 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार उस कारागार के प्रभारी अधिकारी को, जहाँ कैदी बंद है, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश देगी जो उस सरकार की राय में स्थानांतरण के उद्देश्य से प्रासंगिक हो।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर, यदि केंद्र सरकार संतुष्ट हो कि—
(क) कैदी के विरुद्ध कोई जांच, मुकदमा या कोई अन्य कार्यवाही लंबित नहीं है;
(ख) कैदी को मृत्युदंड नहीं दिया गया है;
(ग) कैदी को 1 [सैन्य कानून] के तहत किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है; और
(घ) यदि अनुबंध करने वाले राज्य को कैदी की हिरासत का हस्तांतरण भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या किसी अन्य हित के लिए प्रतिकूल नहीं होगा, तो वह अनुबंध करने वाले राज्य को कैदी का आवेदन अग्रेषित करने का आदेश पारित करेगा।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर, यदि केंद्र सरकार संतुष्ट हो कि—
(क) कैदी के विरुद्ध कोई जांच, मुकदमा या कोई अन्य कार्यवाही लंबित नहीं है;
(ख) कैदी को मृत्युदंड नहीं दिया गया है;
(ग) कैदी को 1 [सैन्य कानून] के तहत किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है; और
(घ) यदि अनुबंध करने वाले राज्य को कैदी की हिरासत का हस्तांतरण भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या किसी अन्य हित के लिए प्रतिकूल नहीं होगा, तो वह अनुबंध करने वाले राज्य को कैदी का आवेदन अग्रेषित करने का आदेश पारित करेगा।
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