NMC Act 8अध्याय · The National Medical Commission
धारा 8 · आयोग के सचिव, विशेषज्ञों, पेशेवरों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) आयोग के लिए एक सचिवालय होगा, जिसका नेतृत्व एक सचिव करेगा, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
(2) आयोग का सचिव सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होगा, जिसके पास ऐसी योग्यताएँ और अनुभव होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
(3) सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह किसी भी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(4) सचिव आयोग के ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जो आयोग द्वारा उसे सौंपे गए हों और जो इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए गए हों।
(5) आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए, केंद्र सरकार द्वारा सृजित पदों के विरुद्ध ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझता है।
(6) आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(7) आयोग, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रबंधन, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, गुणवत्ता आश्वासन, रोगी वकालत, स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वित्त, लेखा और विधि सहित ऐसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले, सत्यनिष्ठ और उत्कृष्ट क्षमता वाले विशेषज्ञों और पेशेवरों की ऐसी संख्या को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे।
(2) आयोग का सचिव सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होगा, जिसके पास ऐसी योग्यताएँ और अनुभव होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
(3) सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह किसी भी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(4) सचिव आयोग के ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जो आयोग द्वारा उसे सौंपे गए हों और जो इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए गए हों।
(5) आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए, केंद्र सरकार द्वारा सृजित पदों के विरुद्ध ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझता है।
(6) आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(7) आयोग, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रबंधन, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, गुणवत्ता आश्वासन, रोगी वकालत, स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वित्त, लेखा और विधि सहित ऐसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले, सत्यनिष्ठ और उत्कृष्ट क्षमता वाले विशेषज्ञों और पेशेवरों की ऐसी संख्या को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे।
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