NMC Act 23अध्याय V · Autonomous Boards
धारा 23 · स्वायत्त बोर्डों की शक्तियां और शक्तियों का प्रत्यायोजन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष को ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो आयोग द्वारा उसे सौंपी जाएँगी ताकि ऐसा बोर्ड कुशलतापूर्वक कार्य कर सके।
(2) स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष अपनी किसी भी शक्ति को उस बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी को आगे प्रत्यायोजित कर सकता है।
(2) स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष अपनी किसी भी शक्ति को उस बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी को आगे प्रत्यायोजित कर सकता है।
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