NMC Act 24अध्याय V · Autonomous Boards
धारा 24 · स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड की शक्तियां और कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्:--
(क) स्नातक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा के मानकों का निर्धारण करना और उससे संबंधित सभी पहलुओं की देखरेख करना;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार स्नातक स्तर पर योग्यता आधारित गतिशील पाठ्यक्रम विकसित करना;
(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक चिकित्सा और पारिवारिक चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्यता आधारित गतिशील पाठ्यक्रम विकसित करना, ताकि इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जा सके;
(घ) देश की आवश्यकताओं और वैश्विक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना हेतु दिशानिर्देश तैयार करना;
(ई) स्थानीय स्तर पर रचनात्मकता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा संस्थानों में स्नातक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं और मानकों का निर्धारण करना, जिसमें इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा कुछ पाठ्यक्रमों का डिजाइन तैयार करना भी शामिल है;
(f) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले चिकित्सा संस्थानों में बुनियादी ढांचे, संकाय और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करना;
(जी) स्नातक पाठ्यक्रमों को पढ़ाने वाले संकाय सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण को सुगम बनाना;
(h) स्नातक चिकित्सा शिक्षा से संबंधित अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय छात्र एवं संकाय विनिमय कार्यक्रमों को सुगम बनाना;
(i) चिकित्सा संस्थानों द्वारा अपने कार्यों के संबंध में अनिवार्य वार्षिक खुलासे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, के लिए मानदंड निर्दिष्ट करना, जिसका छात्रों, संकाय, आयोग और केंद्र सरकार सहित सभी हितधारकों के हितों पर प्रभाव पड़ता है;
(j) स्नातक स्तर पर चिकित्सा योग्यता को मान्यता प्रदान करना।
(2) स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकता है और आयोग से ऐसे निर्देश मांग सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।
(क) स्नातक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा के मानकों का निर्धारण करना और उससे संबंधित सभी पहलुओं की देखरेख करना;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार स्नातक स्तर पर योग्यता आधारित गतिशील पाठ्यक्रम विकसित करना;
(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक चिकित्सा और पारिवारिक चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्यता आधारित गतिशील पाठ्यक्रम विकसित करना, ताकि इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जा सके;
(घ) देश की आवश्यकताओं और वैश्विक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना हेतु दिशानिर्देश तैयार करना;
(ई) स्थानीय स्तर पर रचनात्मकता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा संस्थानों में स्नातक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं और मानकों का निर्धारण करना, जिसमें इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा कुछ पाठ्यक्रमों का डिजाइन तैयार करना भी शामिल है;
(f) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले चिकित्सा संस्थानों में बुनियादी ढांचे, संकाय और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करना;
(जी) स्नातक पाठ्यक्रमों को पढ़ाने वाले संकाय सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण को सुगम बनाना;
(h) स्नातक चिकित्सा शिक्षा से संबंधित अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय छात्र एवं संकाय विनिमय कार्यक्रमों को सुगम बनाना;
(i) चिकित्सा संस्थानों द्वारा अपने कार्यों के संबंध में अनिवार्य वार्षिक खुलासे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, के लिए मानदंड निर्दिष्ट करना, जिसका छात्रों, संकाय, आयोग और केंद्र सरकार सहित सभी हितधारकों के हितों पर प्रभाव पड़ता है;
(j) स्नातक स्तर पर चिकित्सा योग्यता को मान्यता प्रदान करना।
(2) स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकता है और आयोग से ऐसे निर्देश मांग सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।
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