NMC Act 5अध्याय · The National Medical Commission
धारा 5 · अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अध्यक्ष, धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट अंशकालिक सदस्यों और धारा 8 में निर्दिष्ट सचिव की नियुक्ति एक खोज समिति की सिफारिश पर करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:
(क) मंत्रिमंडल सचिव----अध्यक्ष;
(ख) चिकित्सा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखने वाले तीन विशेषज्ञ, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा----सदस्य;
(ग) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) में निर्दिष्ट अंशकालिक सदस्यों में से एक विशेषज्ञ, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से मनोनीत किया जाएगा---- सदस्य;
(घ) प्रबंधन या विधि या अर्थशास्त्र या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा—सदस्य; और
(ई) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रभारी भारत सरकार के सचिव संयोजक होंगे।
(2) केंद्र सरकार, अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण रिक्ति होने की तिथि से एक माह के भीतर, या अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से तीन माह पहले, रिक्ति को भरने के लिए खोज समिति को संदर्भ भेजेगी।
(3) खोज समिति को सौंपे गए प्रत्येक रिक्त पद के लिए कम से कम तीन नामों का एक पैनल अनुशंसित करना होगा।
(4) खोज समिति, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले, यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित न हो जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।
(5) खोज समिति में किसी रिक्ति या सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।
(6) उपधारा (2) से (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, खोज समिति अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।
(क) मंत्रिमंडल सचिव----अध्यक्ष;
(ख) चिकित्सा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखने वाले तीन विशेषज्ञ, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा----सदस्य;
(ग) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) में निर्दिष्ट अंशकालिक सदस्यों में से एक विशेषज्ञ, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से मनोनीत किया जाएगा---- सदस्य;
(घ) प्रबंधन या विधि या अर्थशास्त्र या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा—सदस्य; और
(ई) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रभारी भारत सरकार के सचिव संयोजक होंगे।
(2) केंद्र सरकार, अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण रिक्ति होने की तिथि से एक माह के भीतर, या अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से तीन माह पहले, रिक्ति को भरने के लिए खोज समिति को संदर्भ भेजेगी।
(3) खोज समिति को सौंपे गए प्रत्येक रिक्त पद के लिए कम से कम तीन नामों का एक पैनल अनुशंसित करना होगा।
(4) खोज समिति, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले, यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित न हो जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।
(5) खोज समिति में किसी रिक्ति या सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।
(6) उपधारा (2) से (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, खोज समिति अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।
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