NMC Act 19अध्याय V · Autonomous Boards
धारा 19 · अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की शर्तें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य (अंशकालिक सदस्यों के अलावा) अधिकतम चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे किसी भी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:
बशर्ते कि प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अंशकालिक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:
इसके अलावा, कोई सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं कर सकेगा।
(2) स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों (अंशकालिक सदस्यों के अलावा) को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं:
बशर्ते कि प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अंशकालिक सदस्य ऐसे भत्तों के हकदार होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
(3) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तों और नियमों से संबंधित धारा 6 की उपधारा (3), (5), (6), (7) और (8) के प्रावधान तथा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने से संबंधित धारा 7 के प्रावधान स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों पर भी लागू होंगे।
बशर्ते कि प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अंशकालिक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:
इसके अलावा, कोई सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं कर सकेगा।
(2) स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों (अंशकालिक सदस्यों के अलावा) को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं:
बशर्ते कि प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अंशकालिक सदस्य ऐसे भत्तों के हकदार होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
(3) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तों और नियमों से संबंधित धारा 6 की उपधारा (3), (5), (6), (7) और (8) के प्रावधान तथा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने से संबंधित धारा 7 के प्रावधान स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों पर भी लागू होंगे।
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