NMC Act 36अध्याय VI · Recognition of Medical Qualifications
धारा 36 · भारत के बाहर स्थित चिकित्सा संस्थानों द्वारा प्रदत्त चिकित्सा योग्यताओं की मान्यता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि भारत के बाहर किसी देश में स्थित कोई प्राधिकरण, जिसे उस देश के कानून द्वारा उस देश में चिकित्सा योग्यताओं की मान्यता का दायित्व सौंपा गया है, भारत में ऐसी चिकित्सा योग्यता को मान्यता प्रदान करने के लिए आयोग को आवेदन करता है, तो आयोग, ऐसी जाँच के अधीन रहते हुए, जैसा वह आवश्यक समझे, उस चिकित्सा योग्यता को मान्यता प्रदान कर सकता है या मान्यता देने से इनकार कर सकता है:
बशर्ते कि आयोग ऐसी मान्यता देने से इनकार करने से पहले संबंधित प्राधिकरण को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।
(2) आयोग द्वारा उप-धारा (1) के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता होगी, और ऐसी योग्यता को आयोग द्वारा विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा।
(3) जहां आयोग उपधारा (1) के तहत चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने से इनकार करता है, वहां संबंधित प्राधिकारी इस निर्णय की सूचना मिलने के तीस दिनों के भीतर केंद्र सरकार के समक्ष अपील कर सकता है।
(4) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से पहले मान्यता प्राप्त सभी चिकित्सा योग्यताएँ, जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (102 ऑफ 1956) की द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची के भाग II में शामिल हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताएँ होंगी, और आयोग द्वारा विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सूचीबद्ध और अनुरक्षित की जाएंगी।
बशर्ते कि आयोग ऐसी मान्यता देने से इनकार करने से पहले संबंधित प्राधिकरण को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।
(2) आयोग द्वारा उप-धारा (1) के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता होगी, और ऐसी योग्यता को आयोग द्वारा विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा।
(3) जहां आयोग उपधारा (1) के तहत चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने से इनकार करता है, वहां संबंधित प्राधिकारी इस निर्णय की सूचना मिलने के तीस दिनों के भीतर केंद्र सरकार के समक्ष अपील कर सकता है।
(4) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से पहले मान्यता प्राप्त सभी चिकित्सा योग्यताएँ, जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (102 ऑफ 1956) की द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची के भाग II में शामिल हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताएँ होंगी, और आयोग द्वारा विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सूचीबद्ध और अनुरक्षित की जाएंगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
