ITBPF Act 74अध्याय VI · Arrest and Proceedings Before Trial
धारा 74 · बिना छुट्टी के अनुपस्थिति की जांच।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति बिना उचित प्राधिकार के तीस दिनों की अवधि तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है, तो यथाशीघ्र एक जांच न्यायालय नियुक्त किया जाएगा, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे तरीके से जैसा निर्धारित किया जाए; और ऐसा न्यायालय, निर्धारित तरीके से दिलाई गई शपथ या प्रतिज्ञान पर, उस व्यक्ति की अनुपस्थिति और उसके संरक्षण में सौंपी गई सरकार की संपत्ति, या किसी शस्त्र, गोला-बारूद, उपकरण, यंत्र, वस्त्र या आवश्यक वस्तुओं में, यदि कोई कमी हो, तो उसकी जांच करेगा; और यदि उचित प्राधिकार या अन्य पर्याप्त कारण के बिना ऐसी अनुपस्थिति के तथ्य से संतुष्ट हो जाए, तो न्यायालय ऐसी अनुपस्थिति और उसकी अवधि तथा उक्त कमी, यदि कोई हो, की घोषणा करेगा और जिस इकाई से वह व्यक्ति संबंधित है या जुड़ा हुआ है, उसका कमान अधिकारी निर्धारित तरीके से उसका रिकॉर्ड बनाएगा।
(2) यदि अनुपस्थित घोषित किया गया व्यक्ति बाद में आत्मसमर्पण नहीं करता है या पकड़ा नहीं जाता है, तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसे भगोड़ा माना जाएगा।
(2) यदि अनुपस्थित घोषित किया गया व्यक्ति बाद में आत्मसमर्पण नहीं करता है या पकड़ा नहीं जाता है, तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसे भगोड़ा माना जाएगा।
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