ITBPF Act 70अध्याय VI · Arrest and Proceedings Before Trial
धारा 70 · हिरासत के संबंध में कमान अधिकारी का कर्तव्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक कमान अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके अधीन किसी व्यक्ति पर जब कोई अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उसे हिरासत में लिए जाने की सूचना मिलने के बाद, आरोप की जांच किए बिना, अड़तालीस घंटे से अधिक समय तक हिरासत में न रखा जाए, जब तक कि लोक सेवा को ध्यान में रखते हुए उसे उस अवधि के भीतर जांच करना अव्यावहारिक न लगे।
(2) प्रत्येक व्यक्ति को अड़तालीस घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखे जाने का मामला और उसके कारण, कमान अधिकारी द्वारा अगले उच्च अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी को सूचित किए जाएंगे, जिसके समक्ष आरोपित व्यक्ति के मुकदमे के लिए बल न्यायालय बुलाने हेतु आवेदन किया जा सकता है।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि की गणना करते समय, रविवार और अन्य सार्वजनिक अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा।
(4) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिनमें उस तरीके और अवधि का प्रावधान हो जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए मुकदमे की प्रतीक्षा में बल हिरासत में लिया जा सकता है।
(2) प्रत्येक व्यक्ति को अड़तालीस घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखे जाने का मामला और उसके कारण, कमान अधिकारी द्वारा अगले उच्च अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी को सूचित किए जाएंगे, जिसके समक्ष आरोपित व्यक्ति के मुकदमे के लिए बल न्यायालय बुलाने हेतु आवेदन किया जा सकता है।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि की गणना करते समय, रविवार और अन्य सार्वजनिक अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा।
(4) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिनमें उस तरीके और अवधि का प्रावधान हो जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए मुकदमे की प्रतीक्षा में बल हिरासत में लिया जा सकता है।
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