ITBPF Act 51अध्याय IV · Punishments
धारा 51 · बल प्रयोग न्यायालयों द्वारा दी जाने वाली सजा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में, जिन्हें बल न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है, निम्नलिखित पैमाने के अनुसार दंड दिया जा सकता है, अर्थात्—
(मौत;
(ख) कारावास जो आजीवन कारावास या किसी अन्य कम अवधि के लिए हो सकता है, लेकिन बल की हिरासत में तीन महीने से अधिक की अवधि के कारावास को छोड़कर;
(ग) सेवा से बर्खास्तगी या निष्कासन;
(घ) सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति;
(ई) बल की हिरासत में तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास;
(f) किसी अवर अधिकारी के मामले में, पद में कमी या निचले पद या श्रेणी में कमी या उनके पद की सूची में स्थान में कमी;
(जी) किसी अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी के मामले में उससे अगले निचले पद पर पदावनति:
बशर्ते कि किसी भी अधिकारी को उस पद से निचले पद पर पदावनत नहीं किया जाएगा जिस पद पर उसे प्रारंभ में नियुक्त किया गया था;
(h) पदोन्नति के उद्देश्य से पद की वरिष्ठता की जब्ती और सेवा के सभी या किसी भाग की जब्ती;
(i) वेतन या पेंशन में वृद्धि के उद्देश्य से सेवा की जब्ती;
(j) दीवानी अपराधों के संबंध में जुर्माना;
(k) अवर अधिकारी के पद से नीचे के व्यक्तियों को छोड़कर, कठोर फटकार या फटकार;
(एल) सक्रिय ड्यूटी पर किए गए अपराध के लिए तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए वेतन और भत्तों की ज़ब्ती;
(m) सेवा से बर्खास्तगी की सजा पाए व्यक्ति के मामले में, बर्खास्तगी के समय उसे देय सभी बकाया वेतन और भत्ते तथा अन्य सार्वजनिक धन की जब्ती;
(n) उस अपराध के कारण हुई किसी भी सिद्ध हानि या क्षति की भरपाई होने तक वेतन और भत्तों को रोक दिया जाएगा जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक दंड को उपरोक्त पैमाने में उससे पहले दिए गए प्रत्येक दंड से निम्न श्रेणी का माना जाएगा।
(मौत;
(ख) कारावास जो आजीवन कारावास या किसी अन्य कम अवधि के लिए हो सकता है, लेकिन बल की हिरासत में तीन महीने से अधिक की अवधि के कारावास को छोड़कर;
(ग) सेवा से बर्खास्तगी या निष्कासन;
(घ) सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति;
(ई) बल की हिरासत में तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास;
(f) किसी अवर अधिकारी के मामले में, पद में कमी या निचले पद या श्रेणी में कमी या उनके पद की सूची में स्थान में कमी;
(जी) किसी अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी के मामले में उससे अगले निचले पद पर पदावनति:
बशर्ते कि किसी भी अधिकारी को उस पद से निचले पद पर पदावनत नहीं किया जाएगा जिस पद पर उसे प्रारंभ में नियुक्त किया गया था;
(h) पदोन्नति के उद्देश्य से पद की वरिष्ठता की जब्ती और सेवा के सभी या किसी भाग की जब्ती;
(i) वेतन या पेंशन में वृद्धि के उद्देश्य से सेवा की जब्ती;
(j) दीवानी अपराधों के संबंध में जुर्माना;
(k) अवर अधिकारी के पद से नीचे के व्यक्तियों को छोड़कर, कठोर फटकार या फटकार;
(एल) सक्रिय ड्यूटी पर किए गए अपराध के लिए तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए वेतन और भत्तों की ज़ब्ती;
(m) सेवा से बर्खास्तगी की सजा पाए व्यक्ति के मामले में, बर्खास्तगी के समय उसे देय सभी बकाया वेतन और भत्ते तथा अन्य सार्वजनिक धन की जब्ती;
(n) उस अपराध के कारण हुई किसी भी सिद्ध हानि या क्षति की भरपाई होने तक वेतन और भत्तों को रोक दिया जाएगा जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक दंड को उपरोक्त पैमाने में उससे पहले दिए गए प्रत्येक दंड से निम्न श्रेणी का माना जाएगा।
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