ITBPF Act 135अध्याय X · Execution of Sentences, Pardons, Remissions, etc.
धारा 135 · कारावास की सजा का निष्पादन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब भी इस अधिनियम के तहत किसी बल न्यायालय द्वारा कारावास की कोई सजा सुनाई जाती है या जब भी मृत्युदंड को कारावास में परिवर्तित किया जाता है, तो पुष्टिकरण अधिकारी या सारांश बल न्यायालय के मामले में न्यायालय का संचालन करने वाला अधिकारी या ऐसा कोई अन्य अधिकारी, जैसा कि उप-धारा (3) और (4) में अन्यथा प्रावधानित न हो, यह निर्देश देगा कि सजा को सिविल कारागार में कारावास द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश दिया गया हो, तो सजा पाए व्यक्ति का कमांडिंग ऑफिसर या ऐसा कोई अन्य अधिकारी, जैसा निर्धारित किया जाए, उस कारागार के प्रभारी अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में वारंट भेजेगा जिसमें उस व्यक्ति को रखा जाना है और वारंट के साथ उसे उस कारागार में भेजने की व्यवस्था करेगा।
(3) इस अधिनियम के अंतर्गत बल न्यायालय द्वारा तीन माह से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाए जाने की स्थिति में, उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि सजा को नागरिक कारागार के बजाय बल हिरासत में रखकर पूरा किया जाए।
(4) सक्रिय ड्यूटी पर रहते हुए, कारावास की सजा को ऐसे स्थान पर कारावास द्वारा पूरा किया जा सकता है जिसे अतिरिक्त उप महानिरीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी, जिसके अधीन सजा प्राप्त व्यक्ति सेवा कर रहा है, या कोई निर्धारित अधिकारी समय-समय पर नियुक्त कर सकता है।
(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश दिया गया हो, तो सजा पाए व्यक्ति का कमांडिंग ऑफिसर या ऐसा कोई अन्य अधिकारी, जैसा निर्धारित किया जाए, उस कारागार के प्रभारी अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में वारंट भेजेगा जिसमें उस व्यक्ति को रखा जाना है और वारंट के साथ उसे उस कारागार में भेजने की व्यवस्था करेगा।
(3) इस अधिनियम के अंतर्गत बल न्यायालय द्वारा तीन माह से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाए जाने की स्थिति में, उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि सजा को नागरिक कारागार के बजाय बल हिरासत में रखकर पूरा किया जाए।
(4) सक्रिय ड्यूटी पर रहते हुए, कारावास की सजा को ऐसे स्थान पर कारावास द्वारा पूरा किया जा सकता है जिसे अतिरिक्त उप महानिरीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी, जिसके अधीन सजा प्राप्त व्यक्ति सेवा कर रहा है, या कोई निर्धारित अधिकारी समय-समय पर नियुक्त कर सकता है।
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