ITBPF Act 57अध्याय IV · Punishments
धारा 57 · धारा 56 के तहत दंड की सीमा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 56 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट दो या दो से अधिक दंडों के मामले में, खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट दंड खंड (क ) या खंड (ख) में निर्दिष्ट दंड की समाप्ति पर ही प्रभावी होंगे।
(2) जब धारा 56 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट दो या दो से अधिक दंड किसी व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिए जाते हैं, या जब वह पहले से ही उक्त दंडों में से एक या एक से अधिक दंड भुगत रहा हो, तो दंडों की कुल अवधि बयालीस दिनों से अधिक नहीं होगी।
(3) धारा 56 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट दंड किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जो अवर अधिकारी के पद का हो या जिस अपराध के लिए उसे दंडित किया जा रहा है, उसे करते समय उस पद का रहा हो।
(4) धारा 56 की उपधारा (1) के खंड (एफ) में निर्दिष्ट दंड किसी भी अवर अधिकारी के पद से नीचे के व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।
(2) जब धारा 56 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट दो या दो से अधिक दंड किसी व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिए जाते हैं, या जब वह पहले से ही उक्त दंडों में से एक या एक से अधिक दंड भुगत रहा हो, तो दंडों की कुल अवधि बयालीस दिनों से अधिक नहीं होगी।
(3) धारा 56 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट दंड किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जो अवर अधिकारी के पद का हो या जिस अपराध के लिए उसे दंडित किया जा रहा है, उसे करते समय उस पद का रहा हो।
(4) धारा 56 की उपधारा (1) के खंड (एफ) में निर्दिष्ट दंड किसी भी अवर अधिकारी के पद से नीचे के व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।
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