IIPE Act 6
धारा 6 · बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल, रिक्तियों और उन्हें देय भत्तों का विवरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस धारा में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अन्य सदस्य का कार्यकाल, पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, उनकी नियुक्ति या नामांकन की तिथि से तीन वर्ष होगा।
(2) पदेन सदस्य उस पद को त्यागते ही बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा जिसके कारण वह बोर्ड का सदस्य है।
(3) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए मनोनीत सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य के कार्यकाल के शेष समय तक जारी रहेगा जिसके स्थान पर उसे मनोनीत किया गया है।
(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, निवर्तमान सदस्य, जब तक कि केंद्र सरकार अन्यथा निर्देश न दे, तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में मनोनीत न कर दिया जाए।
(5) बोर्ड के सदस्य संस्थान से ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, प्राप्त करने के पात्र होंगे, जैसा कि विधानों में निर्धारित किया गया हो, परन्तु धारा 5 के खंड (एफ) में निर्दिष्ट सदस्य के अतिरिक्त कोई सदस्य वेतन का पात्र नहीं होगा।
(2) पदेन सदस्य उस पद को त्यागते ही बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा जिसके कारण वह बोर्ड का सदस्य है।
(3) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए मनोनीत सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य के कार्यकाल के शेष समय तक जारी रहेगा जिसके स्थान पर उसे मनोनीत किया गया है।
(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, निवर्तमान सदस्य, जब तक कि केंद्र सरकार अन्यथा निर्देश न दे, तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में मनोनीत न कर दिया जाए।
(5) बोर्ड के सदस्य संस्थान से ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, प्राप्त करने के पात्र होंगे, जैसा कि विधानों में निर्धारित किया गया हो, परन्तु धारा 5 के खंड (एफ) में निर्दिष्ट सदस्य के अतिरिक्त कोई सदस्य वेतन का पात्र नहीं होगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
