IIPE Act 20
धारा 20 · निदेशक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) संस्थान के निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों और नियमों पर की जाएगी जैसा कि विधानों द्वारा निर्धारित किया जाए:
बशर्ते कि प्रथम निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर की जाएगी, जिन्हें वह उचित समझे, और यह नियुक्ति प्रथम विधानों के लागू होने की तिथि से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी।
(2) निदेशक संस्थान का प्रमुख शैक्षणिक एवं कार्यकारी अधिकारी होगा और संस्थान के उचित प्रशासन एवं शैक्षणिक प्रदर्शन तथा उसमें शिक्षा प्रदान करने एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
(3) निदेशक बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट और खाते प्रस्तुत करेगा।
(4) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम, विधियों या अध्यादेशों द्वारा सौंपे जा सकते हैं।
बशर्ते कि प्रथम निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर की जाएगी, जिन्हें वह उचित समझे, और यह नियुक्ति प्रथम विधानों के लागू होने की तिथि से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी।
(2) निदेशक संस्थान का प्रमुख शैक्षणिक एवं कार्यकारी अधिकारी होगा और संस्थान के उचित प्रशासन एवं शैक्षणिक प्रदर्शन तथा उसमें शिक्षा प्रदान करने एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
(3) निदेशक बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट और खाते प्रस्तुत करेगा।
(4) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम, विधियों या अध्यादेशों द्वारा सौंपे जा सकते हैं।
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