IIPE Act 15
धारा 15 · आम सभा का संविधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त तिथि से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निकाय का गठन किया जाएगा, जिसे सामान्य परिषद के नाम से जाना जाएगा।
(2) आम परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
(क) केंद्र सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव, पदेन अध्यक्ष होंगे;
(ख) अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पदेन ;
(ग) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पदेन ;
(घ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, पदेन ;
(ई) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गैस प्राधिकरण ऑफ इंडिया लिमिटेड, पदेन ;
(f) हाइड्रोकार्बन महानिदेशक, पदेन ;
(जी) नीति आयोग के प्रधान सलाहकार (ऊर्जा) पदेन ;
(h) कार्यकारी निदेशक, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय, पदेन ;
(i) निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर, पदेन ;
(j) निदेशक, भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, पदेन ;
(k) सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड, पदेन ;
(एल) बोर्ड के अध्यक्ष, पदेन ;
(m) संस्थान के निदेशक, पदेन ; और
(n) देश में कार्यरत पेट्रोलियम क्षेत्र में निजी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कम से कम दो लेकिन चार से अधिक व्यक्ति, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।
(3) संस्थान का रजिस्ट्रार सामान्य परिषद का पदेन सचिव होगा।
(4) अध्यक्ष को आम परिषद के सदस्य न होने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करने का अधिकार होगा, परन्तु ऐसे आमंत्रित व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं होगा।
(2) आम परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
(क) केंद्र सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव, पदेन अध्यक्ष होंगे;
(ख) अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पदेन ;
(ग) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पदेन ;
(घ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, पदेन ;
(ई) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गैस प्राधिकरण ऑफ इंडिया लिमिटेड, पदेन ;
(f) हाइड्रोकार्बन महानिदेशक, पदेन ;
(जी) नीति आयोग के प्रधान सलाहकार (ऊर्जा) पदेन ;
(h) कार्यकारी निदेशक, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय, पदेन ;
(i) निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर, पदेन ;
(j) निदेशक, भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, पदेन ;
(k) सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड, पदेन ;
(एल) बोर्ड के अध्यक्ष, पदेन ;
(m) संस्थान के निदेशक, पदेन ; और
(n) देश में कार्यरत पेट्रोलियम क्षेत्र में निजी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कम से कम दो लेकिन चार से अधिक व्यक्ति, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।
(3) संस्थान का रजिस्ट्रार सामान्य परिषद का पदेन सचिव होगा।
(4) अध्यक्ष को आम परिषद के सदस्य न होने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करने का अधिकार होगा, परन्तु ऐसे आमंत्रित व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं होगा।
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