IIPE Act 3
धारा 3 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) "नियुक्त दिन" से तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से है;
(ख) "बोर्ड" से तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित संस्थान के शासी मंडल से है;
(ग) "अध्यक्ष" से तात्पर्य सामान्य परिषद के अध्यक्ष से है;
(घ) "निदेशक" से तात्पर्य धारा 20 के अधीन नियुक्त संस्थान के निदेशक से है;
(ई) "निधि" से तात्पर्य धारा 24 के अधीन संस्थान द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली निधि से है;
(f) "सामान्य परिषद" से तात्पर्य धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित सामान्य परिषद से है;
(जी) "संस्थान" से तात्पर्य धारा 4 के अंतर्गत निगमित भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान से है;
(h) "अध्यक्ष" से तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त बोर्ड के अध्यक्ष से है;
(i) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य धारा 21 में निर्दिष्ट संस्थान के रजिस्ट्रार से है;
(j) "सीनेट" से तात्पर्य धारा 17 में निर्दिष्ट संस्थान की सीनेट से है;
(k) "सोसाइटी" से तात्पर्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी सोसाइटी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश से है, जो आंध्र प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 2001 (आंध्र प्रदेश अधिनियम 35 ऑफ 2001) के तहत पंजीकृत है; और
(l) "विधान" और "अध्यादेश" से क्रमशः इस अधिनियम के तहत संस्थान द्वारा बनाए गए विधान और अध्यादेश का तात्पर्य है।
(क) "नियुक्त दिन" से तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से है;
(ख) "बोर्ड" से तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित संस्थान के शासी मंडल से है;
(ग) "अध्यक्ष" से तात्पर्य सामान्य परिषद के अध्यक्ष से है;
(घ) "निदेशक" से तात्पर्य धारा 20 के अधीन नियुक्त संस्थान के निदेशक से है;
(ई) "निधि" से तात्पर्य धारा 24 के अधीन संस्थान द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली निधि से है;
(f) "सामान्य परिषद" से तात्पर्य धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित सामान्य परिषद से है;
(जी) "संस्थान" से तात्पर्य धारा 4 के अंतर्गत निगमित भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान से है;
(h) "अध्यक्ष" से तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त बोर्ड के अध्यक्ष से है;
(i) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य धारा 21 में निर्दिष्ट संस्थान के रजिस्ट्रार से है;
(j) "सीनेट" से तात्पर्य धारा 17 में निर्दिष्ट संस्थान की सीनेट से है;
(k) "सोसाइटी" से तात्पर्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी सोसाइटी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश से है, जो आंध्र प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 2001 (आंध्र प्रदेश अधिनियम 35 ऑफ 2001) के तहत पंजीकृत है; और
(l) "विधान" और "अध्यादेश" से क्रमशः इस अधिनियम के तहत संस्थान द्वारा बनाए गए विधान और अध्यादेश का तात्पर्य है।
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