IIPE Act 5
धारा 5 · शासी मंडल का संविधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त तिथि से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसे शासी बोर्ड के नाम से जाना जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
(क) राष्ट्रपति की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ऐसे तरीके से की जाएगी जैसा कि क़ानूनों में निर्धारित किया गया हो:
बशर्ते कि प्रथम राष्ट्रपति की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर की जाएगी, जिन्हें वह उचित समझे, और यह नियुक्ति प्रथम विधान के लागू होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी;
(ख) संस्थान के निदेशक, पदेन ;
(ग) प्रवर्तक कंपनियों के निदेशक मंडल से दो व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण. —इस खंड के प्रयोजनों के लिए, संवर्धक कंपनियों से तात्पर्य उन कंपनियों से है जो धारा 25 में निर्दिष्ट बंदोबस्ती निधि में योगदान करती हैं;
(घ) भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर के एक प्रोफेसर को उस संस्थान के निदेशक द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(ई) पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पांच प्रख्यात विशेषज्ञ, जो संपूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला को कवर करते हों और जिनके पास शिक्षा, अनुसंधान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के संबंध में विशेष ज्ञान या परिचालन अनुभव हो, जिन्हें संस्थान के निदेशक के परामर्श से सामान्य परिषद द्वारा नामित किया जाएगा;
(f) संस्थान के दो प्रोफेसरों को संस्थान की सीनेट द्वारा मनोनीत किया जाएगा; और
(जी) संस्थान के स्नातकों का एक प्रतिनिधि जिसे पूर्व छात्र संघ की कार्यकारी समिति द्वारा नामित किया जाएगा।
(2) संस्थान का रजिस्ट्रार बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा।
(3) बोर्ड सामान्यतः एक कैलेंडर वर्ष में चार बार बैठक करेगा।
(क) राष्ट्रपति की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ऐसे तरीके से की जाएगी जैसा कि क़ानूनों में निर्धारित किया गया हो:
बशर्ते कि प्रथम राष्ट्रपति की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर की जाएगी, जिन्हें वह उचित समझे, और यह नियुक्ति प्रथम विधान के लागू होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी;
(ख) संस्थान के निदेशक, पदेन ;
(ग) प्रवर्तक कंपनियों के निदेशक मंडल से दो व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण. —इस खंड के प्रयोजनों के लिए, संवर्धक कंपनियों से तात्पर्य उन कंपनियों से है जो धारा 25 में निर्दिष्ट बंदोबस्ती निधि में योगदान करती हैं;
(घ) भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर के एक प्रोफेसर को उस संस्थान के निदेशक द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(ई) पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पांच प्रख्यात विशेषज्ञ, जो संपूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला को कवर करते हों और जिनके पास शिक्षा, अनुसंधान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के संबंध में विशेष ज्ञान या परिचालन अनुभव हो, जिन्हें संस्थान के निदेशक के परामर्श से सामान्य परिषद द्वारा नामित किया जाएगा;
(f) संस्थान के दो प्रोफेसरों को संस्थान की सीनेट द्वारा मनोनीत किया जाएगा; और
(जी) संस्थान के स्नातकों का एक प्रतिनिधि जिसे पूर्व छात्र संघ की कार्यकारी समिति द्वारा नामित किया जाएगा।
(2) संस्थान का रजिस्ट्रार बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा।
(3) बोर्ड सामान्यतः एक कैलेंडर वर्ष में चार बार बैठक करेगा।
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