IIPE Act 13
धारा 13 · आगंतुक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) भारत के राष्ट्रपति संस्थान के आगंतुक होंगे।
(2) आगंतुक संस्थान के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने और उसके मामलों की जाँच करने तथा आगंतुक द्वारा निर्देशित तरीके से उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।
(3) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आगंतुक रिपोर्ट में निपटाए गए किसी भी मामले के संबंध में ऐसी कार्रवाई कर सकता है और ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा वह आवश्यक समझे और संस्थान ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
(2) आगंतुक संस्थान के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने और उसके मामलों की जाँच करने तथा आगंतुक द्वारा निर्देशित तरीके से उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।
(3) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आगंतुक रिपोर्ट में निपटाए गए किसी भी मामले के संबंध में ऐसी कार्रवाई कर सकता है और ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा वह आवश्यक समझे और संस्थान ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
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