IIPE Act 16
धारा 16 · आम परिषद की शक्तियां और कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, आम परिषद को निम्नलिखित शक्तियां और कार्य प्राप्त होंगे, अर्थात्:—
(क) समय-समय पर संस्थान की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना और संस्थान के सुधार, विकास और विस्तार के लिए उपाय सुझाना;
(ख) लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर शासी मंडल की टिप्पणियों सहित बैलेंस शीट सहित वार्षिक लेखा विवरण पर विचार करना और संस्थान के वित्तीय प्रबंधन में सुधार के सुझाव देना;
(ग) संस्थान की समग्र गुणवत्ता और प्रभावशीलता की समीक्षा एवं मूल्यांकन करना तथा प्रदर्शन में सुधार तथा संस्थान और उसके हितधारकों के बीच विश्वास निर्माण के उपायों पर सलाह देना;
(घ) संस्थान को विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा, संपर्क और साझीदार बनाना, विशेषकर छात्रों के दाखिले और संसाधन जुटाने के संबंध में;
(ई) ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन विकास के क्षेत्र में तेल, गैस, नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा आदि सहित प्रौद्योगिकी के नए अत्याधुनिक क्षेत्रों के संबंध में संस्थान और उसके बोर्ड को सलाह देना, जिन पर संस्थान को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, साथ ही बोर्ड द्वारा सलाह के लिए संदर्भित किसी अन्य मामले के संबंध में भी सलाह देना; और
(f) संपूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला को कवर करते हुए पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उन्नत क्षेत्रों के संबंध में संस्थान और उसके बोर्ड को सलाह देना, साथ ही बोर्ड द्वारा सलाह के लिए संदर्भित किसी अन्य मामले के संबंध में भी सलाह देना।
(क) समय-समय पर संस्थान की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना और संस्थान के सुधार, विकास और विस्तार के लिए उपाय सुझाना;
(ख) लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर शासी मंडल की टिप्पणियों सहित बैलेंस शीट सहित वार्षिक लेखा विवरण पर विचार करना और संस्थान के वित्तीय प्रबंधन में सुधार के सुझाव देना;
(ग) संस्थान की समग्र गुणवत्ता और प्रभावशीलता की समीक्षा एवं मूल्यांकन करना तथा प्रदर्शन में सुधार तथा संस्थान और उसके हितधारकों के बीच विश्वास निर्माण के उपायों पर सलाह देना;
(घ) संस्थान को विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा, संपर्क और साझीदार बनाना, विशेषकर छात्रों के दाखिले और संसाधन जुटाने के संबंध में;
(ई) ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन विकास के क्षेत्र में तेल, गैस, नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा आदि सहित प्रौद्योगिकी के नए अत्याधुनिक क्षेत्रों के संबंध में संस्थान और उसके बोर्ड को सलाह देना, जिन पर संस्थान को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, साथ ही बोर्ड द्वारा सलाह के लिए संदर्भित किसी अन्य मामले के संबंध में भी सलाह देना; और
(f) संपूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला को कवर करते हुए पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उन्नत क्षेत्रों के संबंध में संस्थान और उसके बोर्ड को सलाह देना, साथ ही बोर्ड द्वारा सलाह के लिए संदर्भित किसी अन्य मामले के संबंध में भी सलाह देना।
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