PRTPD Act 83अध्याय XI · Control of Development and Use of Land in Area where Master Plain is in Operation
धारा 83 · [अनुमति की समाप्ति। [पंजाब अधिनियम संख्या 16, 2015, दिनांक 22.4.2015 द्वारा प्रतिस्थापित।]
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इस अध्याय के अंतर्गत दी गई कोई भी अनुमति, उस अनुमति की शर्तों और नियमों के अनुसार लागू रहेगी। यदि उस क्षेत्र के मास्टर प्लान में कोई परिवर्तन होता है जिसके लिए अनुमति दी गई है, तो दी गई अनुमति, यदि उसका उपयोग नहीं किया गया है, तो मास्टर प्लान में ऐसे परिवर्तन की अधिसूचना की तिथि से दो वर्ष की अवधि के बाद समाप्त हो जाएगी। स्पष्टीकरण - 'उपयोग' शब्द का अर्थ यह है कि जिस प्रमोटर को भूमि के उपयोग में परिवर्तन की अनुमति दी गई है, उसने सक्षम प्राधिकारी से परियोजना का लेआउट प्लान/भवन योजना अनुमोदित करवा लिया हो और परियोजना का कम से कम पच्चीस प्रतिशत कार्य कार्यान्वित हो चुका हो।
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