PRTPD Act 48अध्याय VI · Power to Evict Persons from Premises of the Authority
धारा 48 · निवेदन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
धारा 46 या धारा 47 के तहत एस्टेट अधिकारी के किसी आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, धारा 46 या धारा 47 के तहत नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है: बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी उक्त तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से समय पर अपील दाखिल करने से वंचित था।(2)
जहां उपधारा (1) के तहत अपील की जाती है, वहां सक्षम प्राधिकारी एस्टेट अधिकारी के आदेश के प्रवर्तन को ऐसी अवधि और ऐसी शर्तों पर रोक सकता है, जैसा वह उचित समझे।(3)
इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील का निपटारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र किया जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
