PRTPD Act 51अध्याय VII · Finance, Accounts and Audit of the Accounts of the Authority
धारा 51 · प्राधिकरण की धन उधार लेने या अग्रिम देने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
प्राधिकरण समय-समय पर राज्य सरकार के अलावा अन्य स्रोतों से और समय-समय पर निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार ऋण, डिबेंचर, बांड या ऐसे अन्य वित्तीय साधनों के रूप में धन उधार ले सकता है।(2)
प्राधिकरण आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भवनों के निर्माण हेतु ऐसी शर्तों और नियमों पर धन अग्रिम कर सकता है, जैसा वह समय-समय पर निर्धारित करे।इस धारा पर आपका निजी नोट
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