PRTPD Act 140अध्याय XIII · Levy, Assessment and Recovery of Development Charge and Betterment Charge
धारा 140 · विकास शुल्क का आकलन और वसूली
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
धारा 141 के तहत विकास शुल्क के आकलन के लिए प्राधिकरण से संदर्भ प्राप्त होने पर, मध्यस्थ विकास शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को लिखित नोटिस देने और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के बाद तथा प्राधिकरण से इस संबंध में रिपोर्ट मंगवाने के बाद, उनके स्वामित्व वाली भूमि या भवनों के संबंध में ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय विकास शुल्क की राशि का आकलन कर सकता है।(2)
मध्यस्थ द्वारा उपधारा (1) के तहत विकास प्रभार के आकलन पर, प्राधिकरण विकास प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को देय विकास प्रभार की राशि और भुगतान की तिथि के संबंध में लिखित सूचना देगा, और ऐसी सूचना में यह भी बताया जाएगा कि ऐसी तिथि को या उससे पहले भुगतान न करने की स्थिति में, बकाया राशि पर ऐसी तिथि से निर्धारित दर पर ब्याज देय होगा।(3)
संदेह दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के तहत निर्धारित विकास शुल्क का भुगतान करने से केवल इस आधार पर इनकार नहीं करेगा कि पहले से प्रदान की गई या भविष्य में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, जिनके लिए विकास शुल्क लगाया और निर्धारित किया गया है, की उसे आवश्यकता नहीं है या वह उनका लाभ नहीं उठाना चाहता है।(4)
(क)
किसी भूमि या भवन के संबंध में देय विकास शुल्क, ऐसी भूमि या भवन पर पहला प्रभार होगा, बशर्ते कि उस पर राज्य सरकार को देय कोई भू-राजस्व और प्राधिकरण को देय कोई अन्य राशि का पूर्व भुगतान किया गया हो।(ख)
किसी व्यक्ति द्वारा किसी भूमि या भवन के संबंध में देय सभी विकास शुल्क, वसूली की तिथि तक देय ब्याज सहित, ऐसे व्यक्ति या ऐसी भूमि या भवन में उसके उत्तराधिकारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाएंगे।इस धारा पर आपका निजी नोट
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