PRTPD Act 30अध्याय III · Establishment of the Punjab Urban Planning and Development Authority, Special Urban Planning and Development Authorities and New Towns Planning and Development Authorities.
धारा 30 · स्थानीय प्राधिकरण को विशेष शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण के रूप में नामित करने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
स्थानीय प्राधिकरण को विशेष शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण के रूप में नामित करने का अधिकार।
(1)
जहाँ राज्य सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करना जनहित में उचित है, तो वह अधिसूचना द्वारा किसी योजना क्षेत्र में कार्यरत किसी स्थानीय प्राधिकरण को उस क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विशेष शहरी योजना एवं विकास प्राधिकरण के रूप में नामित कर सकती है और इसके बाद पंजाब शहरी योजना एवं विकास प्राधिकरण की उस क्षेत्र या उसके भाग से संबंधित सभी शक्तियाँ एवं कार्य ऐसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किए जाएँगे।(2)
उपधारा (1) के तहत अधिसूचना जारी होने पर, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और किए जाने वाले कार्य नगर निगम के मामले में उसके महापौर द्वारा, नगर परिषद के मामले में उसके अध्यक्ष द्वारा, और सुधार ट्रस्ट के मामले में उसके अध्यक्ष द्वारा तथा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक की शक्तियां और कार्य नगर निगम या नगर परिषद या सुधार ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी प्रमुख द्वारा, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, प्रयोग और किए जाएंगे।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
