PRTPD Act 141अध्याय XIII · Levy, Assessment and Recovery of Development Charge and Betterment Charge
धारा 141 · सुधार शुल्क का लेवी एवं मूल्यांकन
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(1)
जहां इस अधिनियम के अध्याय XII के अंतर्गत कोई योजना तैयार की गई है, और यदि प्राधिकरण की राय है कि योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप किसी योजना क्षेत्र में किसी भूमि या भवन का मूल्य बढ़ गया है या बढ़ने की संभावना है, तो प्राधिकरण ऐसी भूमि या भवन के संबंध में, योजना के क्रियान्वयन से होने वाली मूल्य वृद्धि या संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, एक प्रभार (जिसे इसके बाद संवर्धन प्रभार कहा जाएगा) लगा सकता है: बशर्ते कि इस प्रकार लगाया गया संवर्धन प्रभार उस राशि के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा जिससे भूमि या भवन का मूल्य बढ़ा है या बढ़ने की संभावना है: बशर्ते कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन या उनके नियंत्रण में या उनके कब्जे में स्थित भूमि पर कोई संवर्धन प्रभार नहीं लगाया जाएगा।(2)
उपधारा (1) के अधीन देय सुधार शुल्क की दरें प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण को संदर्भ भेजे जाने पर मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की जाएंगी।(3)
उपधारा (2) के अधीन मध्यस्थ को संदर्भ प्राप्त होते ही, वह सुधार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को लिखित में नोटिस देगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद तथा प्राधिकरण से इस संबंध में रिपोर्ट मंगवाने के बाद मध्यस्थ ऐसे व्यक्ति द्वारा देय सुधार शुल्क की राशि का आकलन करेगा।(4)
उपधारा (3) के अधीन सुधार शुल्क के आकलन पर, प्राधिकरण ऐसे शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को देय सुधार शुल्क की राशि और भुगतान की तिथि के बारे में लिखित सूचना देगा, और ऐसी सूचना में यह भी कहा जा सकता है कि ऐसी तिथि को या उससे पहले भुगतान न करने की स्थिति में, बकाया राशि पर निर्धारित दर से ब्याज लगाया जाएगा।(5)
(क)
किसी भूमि या भवन के संबंध में देय सुधार शुल्क ऐसी भूमि या भवन पर पहला प्रभार होगा, बशर्ते कि उस पर राज्य सरकार को देय कोई भू-राजस्व तथा प्राधिकरण को देय कोई अन्य राशि का पूर्व भुगतान किया गया हो।(ख)
किसी व्यक्ति द्वारा किसी भूमि या भवन के संबंध में देय सुधार प्रभार, वसूली की तिथि तक देय ब्याज सहित, ऐसे व्यक्ति या ऐसी भूमि या भवन में उसके उत्तराधिकारियों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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