PRTPD Act 1अध्याय 0 · Preliminary
धारा 1 · संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
इस अधिनियम को पंजाब क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1995 कहा जा सकता है।(2)
यह पंजाब राज्य के पूरे क्षेत्र में लागू होगा।(3)
यह उस तिथि से लागू होगा जो राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
