OVC Rules 52अध्याय XI · Management of Property, Finance and Accounts
धारा 52 · अधिशेष निधि
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
अतिरिक्त निधि।
राज्य परिषद के वर्तमान आवश्यकता से अधिक बचे हुए कोष को रजिस्ट्रार की अनुशंसाओं पर और राज्य परिषद द्वारा गठित वित्त समिति की स्वीकृति से, जिसमें परिषद द्वारा निर्धारित सदस्य शामिल होंगे, निम्नलिखित तरीके से निवेश किया जा सकता है, अर्थात्:(i)
किसी राज्य या केंद्र सरकार के वचनपत्र, स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों में;(ii)
कंपनियों के स्टॉक या डिबेंचर या शेयरों में, जिन पर भारत सरकार द्वारा ब्याज की गारंटी दी गई है; और(iii)
किसी अधिनियम के अधिकार के तहत या किसी नगर निकाय, पोर्ट ट्रस्ट या सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से जारी किए गए डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों में।इस धारा पर आपका निजी नोट
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