OVC Rules 27अध्याय IV · Procedure for transaction of business of the State Council
धारा 27 · व्यवसाय का समय और स्थान
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कार्य का समय और स्थान।
(1)
राज्य परिषद की बैठक सामान्यतः प्रत्येक तीन माह में एक बार ऐसे समय और स्थानों पर आयोजित की जाएगी, जैसा कि इसके अध्यक्ष द्वारा तय किया जाए: बशर्ते कि बैठक का स्थान राज्य के भीतर होगा।(2)
अध्यक्ष उक्त परिषद की बैठक के दौरान अगली बैठक की तिथि तय कर सकता है।(3)
यदि आवश्यक समझा जाए तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय सात दिन की सूचना पर राज्य परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाएगी।(4)
किसी वित्तीय वर्ष में आयोजित राज्य परिषद की अंतिम बैठक उस वर्ष के लिए उस परिषद की वार्षिक बैठक होगी।(5)
रजिस्ट्रार बैठक के बारे में सूचना सभी सदस्यों को डाक द्वारा भेजे गए पत्र के माध्यम से काफी पहले (बैठक की तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पहले) देगा।(6)
रजिस्ट्रार बैठक की सूचना के साथ प्रारंभिक एजेंडा जारी करेगा जिसमें बैठक के समक्ष लाए जाने वाले कार्य का उल्लेख होगा।(7)
विशेष बैठक की स्थिति में, रजिस्ट्रार उस बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिन पहले, उक्त बैठक की सूचना के साथ उस बैठक के लिए प्रस्तावित एजेंडा में कार्यसूची के मदों को जारी करेगा।(8)
कोई सदस्य जो किसी साधारण बैठक के एजेंडा में शामिल न किए गए किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहता है या एजेंडा में शामिल किसी मद में संशोधन प्रस्तुत करना चाहता है, उसे बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिन पहले रजिस्ट्रार को लिखित में इसकी सूचना देनी होगी।(9)
राज्य परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता उसके अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, यदि वह उपस्थित हो, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुने गए किसी अन्य सदस्य द्वारा की जाएगी।इस धारा पर आपका निजी नोट
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