OVC Rules 11अध्याय I · Preliminary
धारा 11 · नामांकन पत्र प्रस्तुत करना और वैध नामांकन के लिए आवश्यक शर्तें
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
नियम 10 के उप-नियम (1) के उप-खंड (क) के अधीन निर्धारित तिथि को या उससे पहले, प्रत्येक उम्मीदवार पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा फॉर्म संख्या IV में नामांकन पत्र भेजेगा या व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग अधिकारी को सौंपेगा।(2)
प्रत्येक नामांकन पत्र पर दो मतदाताओं के हस्ताक्षर होंगे, एक प्रस्तावक के रूप में और दूसरा समर्थक के रूप में, और उनके द्वारा प्रस्तावित और समर्थित उम्मीदवार द्वारा सहमति दी जाएगी; बशर्ते कि कोई भी मतदाता प्रस्तावक या समर्थक के रूप में रिक्तियों की संख्या से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा; बशर्ते कि यदि कोई मतदाता रिक्तियों की संख्या से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत करता है, तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पहले प्राप्त नामांकन पत्र, जो भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बराबर हों, यदि वे अन्यथा सही हों, तो वैध माने जाएंगे, और यदि एक ही मतदाता द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या से अधिक सभी नामांकन पत्र एक साथ प्राप्त होते हैं, तो ऐसे सभी नामांकन पत्र अमान्य माने जाएंगे।(3)
प्रत्येक नामांकन पत्र प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी उस पर प्राप्ति की तिथि और समय अंकित करेगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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