OVC Rules 31अध्याय V · Powers and duties of the President and Vice-President
धारा 31 · Section 31
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
राष्ट्रपति परिषद की स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अधिकार प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा।(2)
अत्यावश्यकता की स्थिति में, राष्ट्रपति आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं और इसकी सूचना कार्यकारी समिति और परिषद को दे सकते हैं; बशर्ते कि स्वीकृत बजट से 10,000 (दस हजार) रुपये के व्यय से संबंधित नीतिगत मामलों में अनुमोदन की प्रत्याशा में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।(3)
यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो या राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति उनके स्थान पर कार्य करेंगे और राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उनके कर्तव्यों का पालन करेंगे।इस धारा पर आपका निजी नोट
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