OVC Rules 29अध्याय IV · Procedure for transaction of business of the State Council
धारा 29 · बैठक
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
राज्य परिषद की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।(2)
मतों की बराबरी की स्थिति में, पीठासीन व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।(3)
राज्य परिषद की प्रत्येक बैठक, चाहे वह साधारण हो या विशेष, की कार्यवाही की एक प्रति रजिस्ट्रार द्वारा तैयार की जाएगी और प्रमाणीकरण के लिए सात दिनों के भीतर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद रजिस्ट्रार पंद्रह दिनों के भीतर उस सदस्य को उसकी एक प्रति भेजेगा।(4)
यदि रजिस्ट्रार द्वारा कार्यवाही विवरण भेजे जाने के तीस दिनों के भीतर कार्यवाही विवरण की शुद्धता के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो ऐसी आपत्ति, रिकॉर्ड किए गए और प्रमाणित कार्यवाही विवरण सहित, पुष्टि के लिए राज्य परिषद की अगली बैठक में रखी जाएगी। इस स्तर पर बैठक के अभिलेखों की शुद्धता के अलावा कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा: बशर्ते कि यदि रजिस्ट्रार द्वारा उस विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण भेजे जाने के तीस दिनों के भीतर राज्य परिषद द्वारा किसी बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे निर्णय को, यदि उचित हो, तो अगली बैठक में कार्यवाही विवरण की पुष्टि से पहले लागू किया जा सकता है: बशर्ते कि अध्यक्ष यह निर्देश दे सकता है कि परिषद के किसी निर्णय पर उपरोक्त निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले कार्रवाई की जाए।इस धारा पर आपका निजी नोट
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