धारा 79 · प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा
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न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा, जिसका ऐसा प्रमाणपत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होना तात्पर्यित है, जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है, और जिसका केन्द्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी ऑफिसर द्वारा, या जम्मू-कश्मीर राज्य के किसी ऐसे ऑफिसर द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है, सम्यक् रूप से प्रमाणित होना तात्पर्यित है :
परन्तु यह तब जबकि ऐसी दस्तावेज सारत: उस प्ररूप में हो तथा ऐसी रीति से निष्पादित हुई तात्पर्यित हो, जो विधि द्वारा तन्निमित्त निर्दिष्ट है ।
न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई ऑफिसर, जिसके द्वारा ऐसी किसी दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यित है, वह पदीय हैसियत, जिसका वह ऐसे कागज में दावा करता है, उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था ।
परन्तु यह तब जबकि ऐसी दस्तावेज सारत: उस प्ररूप में हो तथा ऐसी रीति से निष्पादित हुई तात्पर्यित हो, जो विधि द्वारा तन्निमित्त निर्दिष्ट है ।
न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई ऑफिसर, जिसके द्वारा ऐसी किसी दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यित है, वह पदीय हैसियत, जिसका वह ऐसे कागज में दावा करता है, उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था ।
नए कानून में
IEA 79BSA 78
78. Presumption as to genuineness of certified copies.
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