धारा 116 · अभिधारी (किराऐदार ) का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विवंध
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स्थावर संपत्ति के किसी भी अभिधारी को या ऐसे अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को ऐसी अभिधृति के चालू रहते हुए, इसका प्रत्याख्यान (इन्कार /अस्वीकार) न करने दिया जाएगा कि ऐसे अभिधारी के भूस्वामी का ऐसी स्थावर संपत्ति पर, उस अभिधृति (कियाऐदारी) के आरंभ पर हक था तथा किसी स्थावर संपत्ति पर उस पर कब्जाधारी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति द्वारा आया है , इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा, कि ऐसे व्यक्ति को उस समय, जब ऐसी अनुज्ञप्ति (इजाजतनामा प्राप्त ) दी गई थी, ऐसे कब्जे का हक था ।
नए कानून में
IEA 116BSA 122
122.Estoppel of tenant and of licensee of person in possession.
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