Competition Act 9अध्याय III · Competition Commission of India
धारा 9 · आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए समिति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [9. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति.-- (1) आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे--
(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति……अध्यक्ष;
(ख) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव………सदस्य;
(ग) विधि एवं न्याय मंत्रालय में सचिव……….सदस्य;
(घ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, कानून, वित्त, लेखांकन, प्रबंधन, उद्योग, 2 [प्रौद्योगिकी,] सार्वजनिक मामलों या प्रतिस्पर्धा मामलों सहित प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में विशेष ज्ञान और पेशेवर अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित विशेषज्ञ... सदस्य।
(2) चयन समिति का कार्यकाल और नामों की सूची के चयन का तरीका ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जाए।]
(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति……अध्यक्ष;
(ख) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव………सदस्य;
(ग) विधि एवं न्याय मंत्रालय में सचिव……….सदस्य;
(घ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, कानून, वित्त, लेखांकन, प्रबंधन, उद्योग, 2 [प्रौद्योगिकी,] सार्वजनिक मामलों या प्रतिस्पर्धा मामलों सहित प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में विशेष ज्ञान और पेशेवर अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित विशेषज्ञ... सदस्य।
(2) चयन समिति का कार्यकाल और नामों की सूची के चयन का तरीका ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जाए।]
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