Competition Act 7अध्याय III · Competition Commission of India
धारा 7 · आयोग की स्थापना।
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(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा जिस तिथि से नियुक्त करे, उस तिथि से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक आयोग की स्थापना की जाएगी, जिसे "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग" कहा जाएगा।
(2) आयोग उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उसे चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने, धारण करने और उसका निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा, और उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(3) आयोग का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा * जैसा केंद्र सरकार समय-समय पर तय करे।
(4) आयोग भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।
(2) आयोग उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उसे चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने, धारण करने और उसका निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा, और उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(3) आयोग का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा * जैसा केंद्र सरकार समय-समय पर तय करे।
(4) आयोग भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।
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