Competition Act 54अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 54 · छूट देने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या इसके किसी प्रावधान के लागू होने से, और ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के लिए, छूट दे सकती है--
(क) किसी भी प्रकार के उद्यमों को, यदि ऐसी छूट राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक हित में आवश्यक हो;
(ख) किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी संधि, समझौते या सम्मेलन के तहत भारत द्वारा ग्रहण किए गए किसी दायित्व से उत्पन्न और उसके अनुरूप कोई प्रथा या समझौता;
(ग) कोई भी उद्यम जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से संप्रभु कार्य करता है:
बशर्ते कि यदि कोई उद्यम सरकार के संप्रभु कार्यों से संबंधित गतिविधि सहित किसी भी गतिविधि में संलग्न है, तो केंद्र सरकार केवल संप्रभु कार्यों से संबंधित गतिविधि के संबंध में ही छूट प्रदान कर सकती है।
(क) किसी भी प्रकार के उद्यमों को, यदि ऐसी छूट राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक हित में आवश्यक हो;
(ख) किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी संधि, समझौते या सम्मेलन के तहत भारत द्वारा ग्रहण किए गए किसी दायित्व से उत्पन्न और उसके अनुरूप कोई प्रथा या समझौता;
(ग) कोई भी उद्यम जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से संप्रभु कार्य करता है:
बशर्ते कि यदि कोई उद्यम सरकार के संप्रभु कार्यों से संबंधित गतिविधि सहित किसी भी गतिविधि में संलग्न है, तो केंद्र सरकार केवल संप्रभु कार्यों से संबंधित गतिविधि के संबंध में ही छूट प्रदान कर सकती है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
