Competition Act 10अध्याय III · Competition Commission of India
धारा 10 · अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे:
1. [बशर्ते कि अध्यक्ष या अन्य सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ऐसे पद पर नहीं रह सकेंगे।]
(2) अध्यक्ष या धारा 11 के तहत किसी अन्य सदस्य के इस्तीफे या हटाए जाने से या मृत्यु या अन्यथा के कारण रिक्ति को धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार नई नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।
(3) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, अपने पद ग्रहण करने से पहले, ऐसे प्रपत्र, तरीके और ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) अध्यक्ष के पद में उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से रिक्ति होने की स्थिति में, वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया नया अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।
(5) जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के कार्यभार पुनः ग्रहण करने की तिथि तक अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा।
1. [बशर्ते कि अध्यक्ष या अन्य सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ऐसे पद पर नहीं रह सकेंगे।]
(2) अध्यक्ष या धारा 11 के तहत किसी अन्य सदस्य के इस्तीफे या हटाए जाने से या मृत्यु या अन्यथा के कारण रिक्ति को धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार नई नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।
(3) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, अपने पद ग्रहण करने से पहले, ऐसे प्रपत्र, तरीके और ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) अध्यक्ष के पद में उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से रिक्ति होने की स्थिति में, वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया नया अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।
(5) जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के कार्यभार पुनः ग्रहण करने की तिथि तक अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा।
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