A&C Act 86अध्याय IV · Supplementary Provisions
धारा 86 · निरसन और बचत।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) मध्यस्थता एवं सुलह (तृतीय) अध्यादेश, 1996 (अध्यादेश 27, 1996) को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के बावजूद, उक्त अध्यादेश के किसी प्रावधान के अनुसरण में बनाया गया कोई आदेश, नियम, अधिसूचना या योजना, किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत बनाई गई, की गई या की गई मानी जाएगी।
(2) ऐसे निरसन के बावजूद, उक्त अध्यादेश के किसी प्रावधान के अनुसरण में बनाया गया कोई आदेश, नियम, अधिसूचना या योजना, किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत बनाई गई, की गई या की गई मानी जाएगी।
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