A&C Act 112अध्याय IV · Supplementary Provisions
धारा 112 · तीसरी अनुसूची- विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों के निष्पादनों से संबंधित अभिसमय अनुच्छेद 9
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अभिसमय का प्रत्याख्यान लीग के किसी सदस्य की अथवा किसी गैर-सदस्य राज्य की ओर से किया जा सकेगा । प्रत्याख्यान लीग आफ नेशन्स के सेक्रेटरी जनरल को लिखित रूप में अधिसूचित किया जाएगा, जो अधिसूचनाओं के अनुरूप प्रमाणित उसकी प्रति सब अन्य संविदाकारी पक्षों को उस तारीख को, जिसको वह उसे प्राप्त हुआ था, उसी समय जानकारी देते हुए रन्त भेजेगा ।
वह प्रत्याख्यान उस उच्च संविदाकारी पक्ष की बाबत ही जिसने उसकी अधिसूचना दी है तथा लीग आफ नेशन्स के सेक्रेटरी जनरल को ऐसी अधिसूचना के मिलने के एक वर्ष के पश्चात् ही प्रवृत्त होगा ।
माध्यस्थम् खंड प्रोटोकोल का प्रत्याख्यान स्वयमेव ही इस अभिसमय का प्रत्याख्यान हो जाएगा ।
वह प्रत्याख्यान उस उच्च संविदाकारी पक्ष की बाबत ही जिसने उसकी अधिसूचना दी है तथा लीग आफ नेशन्स के सेक्रेटरी जनरल को ऐसी अधिसूचना के मिलने के एक वर्ष के पश्चात् ही प्रवृत्त होगा ।
माध्यस्थम् खंड प्रोटोकोल का प्रत्याख्यान स्वयमेव ही इस अभिसमय का प्रत्याख्यान हो जाएगा ।
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