A&C Act 11Aअध्याय III · Composition of arbitral tribunal
धारा 11A · चौथी अनुसूची में संशोधन करने की केंद्र सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 11ए. चौथी अनुसूची में संशोधन करने की केंद्र सरकार की शक्ति ।—(1) यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकती है और इसके बाद चौथी अनुसूची को तदनुसार संशोधित माना जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की जाने वाली प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए मसौदे के रूप में रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना जारी करने को अस्वीकार करने पर सहमत हों या दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या, जैसा भी मामला हो, केवल ऐसे संशोधित रूप में जारी की जाएगी जिस पर संसद के दोनों सदन सहमत हों।]
(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की जाने वाली प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए मसौदे के रूप में रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना जारी करने को अस्वीकार करने पर सहमत हों या दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या, जैसा भी मामला हो, केवल ऐसे संशोधित रूप में जारी की जाएगी जिस पर संसद के दोनों सदन सहमत हों।]
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