SIDBI Act 5अध्याय II · Establishment of the Small Industries Development Bank of India and Capital Thereof
धारा 5 · प्रबंधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 5. प्रबंधन. (1) लघु उद्योग बैंक के मामलों और व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित होगा, जो सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे सभी कार्य और चीजें कर सकता है जो लघु उद्योग बैंक द्वारा प्रयोग या किए जा सकते हैं और इस अधिनियम द्वारा लघु उद्योग बैंक द्वारा आम बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देशित या किए जाने के लिए आवश्यक नहीं हैं।
(2) बोर्ड यह निर्देश दे सकता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति, ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।
(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अपने कार्यों का निर्वहन करते समय सार्वजनिक हित का उचित ध्यान रखते हुए व्यावसायिक सिद्धांतों पर कार्य करेगा।]
(2) बोर्ड यह निर्देश दे सकता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति, ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।
(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अपने कार्यों का निर्वहन करते समय सार्वजनिक हित का उचित ध्यान रखते हुए व्यावसायिक सिद्धांतों पर कार्य करेगा।]
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