SIDBI Act 20Cअध्याय IVA · Shares
धारा 20C · शेयरधारकों के रजिस्टर में ट्रस्ट का नाम दर्ज नहीं किया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 20सी. शेयरधारकों के रजिस्टर में ट्रस्ट दर्ज नहीं किया जाएगा। --धारा 20बी में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी ट्रस्ट की कोई सूचना, चाहे वह स्पष्ट, निहित या अनुमानित हो, शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज नहीं की जाएगी और न ही लघु उद्योग बैंक द्वारा प्राप्त की जाएगी:
बशर्ते कि इस धारा में कोई भी बात किसी डिपॉजिटरी पर उसके द्वारा पंजीकृत स्वामी के रूप में लाभकारी स्वामी की ओर से धारित शेयरों के संबंध में लागू नहीं होगी।
स्पष्टीकरण .--धारा 20बी और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लाभार्थी स्वामी", "जमाकर्ता" और "पंजीकृत स्वामी" अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो जमाकर्ता अधिनियम, 1996 (22 ऑफ 1996) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) , (ङ) और (ज) में क्रमशः उन्हें दिया गया है।]
बशर्ते कि इस धारा में कोई भी बात किसी डिपॉजिटरी पर उसके द्वारा पंजीकृत स्वामी के रूप में लाभकारी स्वामी की ओर से धारित शेयरों के संबंध में लागू नहीं होगी।
स्पष्टीकरण .--धारा 20बी और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लाभार्थी स्वामी", "जमाकर्ता" और "पंजीकृत स्वामी" अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो जमाकर्ता अधिनियम, 1996 (22 ऑफ 1996) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) , (ङ) और (ज) में क्रमशः उन्हें दिया गया है।]
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