SIDBI Act 37Aअध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 37A · न्यास में रखी जाने वाली राशियाँ और प्रतिभूतियाँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 37ए. न्यास में रखी जाने वाली राशियाँ और प्रतिभूतियाँ। --(1) लघु उद्योग बैंक द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्वित्त किए गए ऋणों और अग्रिमों के पुनर्भुगतान या वसूली में किसी उधारी संस्था द्वारा प्राप्त कोई भी राशि, लघु उद्योग बैंक द्वारा दी गई सुविधा की सीमा तक और बकाया रहने तक, लघु उद्योग बैंक के लिए न्यास में उधारी संस्था द्वारा प्राप्त मानी जाएगी, और तदनुसार लघु उद्योग बैंक द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार ऐसी संस्था द्वारा लघु उद्योग बैंक को भुगतान की जाएगी।
(2) जहां किसी उधार लेने वाली संस्था को रियायत दी गई है, वहां लघु उद्योग बैंक द्वारा दी गई रियायत से संबंधित किसी भी लेनदेन के कारण ऐसी उधार लेने वाली संस्था द्वारा धारित या धारित की जा सकने वाली सभी प्रतिभूतियां लघु उद्योग बैंक के लिए न्यास के रूप में ऐसी संस्था द्वारा धारित की जाएंगी।]
(2) जहां किसी उधार लेने वाली संस्था को रियायत दी गई है, वहां लघु उद्योग बैंक द्वारा दी गई रियायत से संबंधित किसी भी लेनदेन के कारण ऐसी उधार लेने वाली संस्था द्वारा धारित या धारित की जा सकने वाली सभी प्रतिभूतियां लघु उद्योग बैंक के लिए न्यास के रूप में ऐसी संस्था द्वारा धारित की जाएंगी।]
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