SIDBI Act 20Dअध्याय IVA · Shares
धारा 20D · शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण को अस्वीकार करने का बोर्ड का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 20D. शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण से इनकार करने का बोर्ड का अधिकार। --(1) बोर्ड निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर, और किसी अन्य आधार पर नहीं, अंतरिती के नाम पर किसी भी शेयर के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है, अर्थात्:--
(क) शेयरों का हस्तांतरण इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में है;
(ख) बोर्ड की राय में शेयरों का हस्तांतरण लघु उद्योग बैंक के हितों या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है;
(ग) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के आदेश द्वारा किसी भी लागू कानून के तहत शेयरों का हस्तांतरण निषिद्ध है।
(2) लघु उद्योग बैंक के शेयरों के हस्तांतरण का दस्तावेज पंजीकरण हेतु बोर्ड के पास जमा होने की तिथि से दो माह की समाप्ति से पहले, न केवल सद्भावनापूर्वक यह राय बनाएगा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आधार पर ऐसे पंजीकरण को अस्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं, बल्कि—
(क) यदि उसने यह राय बनाई है कि ऐसे पंजीकरण को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसा पंजीकरण प्रभावी करे; और
(ख) यदि उसने यह राय बनाई है कि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी आधार पर ऐसे पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, तो वह हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरिती को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करेगा।
(3) उपधारा (2) के तहत बोर्ड द्वारा अस्वीकृति के आदेश के विरुद्ध अपील केंद्र सरकार के समक्ष की जा सकेगी और ऐसी अपील दाखिल करने और उसकी सुनवाई की प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार होगी।]
(क) शेयरों का हस्तांतरण इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में है;
(ख) बोर्ड की राय में शेयरों का हस्तांतरण लघु उद्योग बैंक के हितों या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है;
(ग) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के आदेश द्वारा किसी भी लागू कानून के तहत शेयरों का हस्तांतरण निषिद्ध है।
(2) लघु उद्योग बैंक के शेयरों के हस्तांतरण का दस्तावेज पंजीकरण हेतु बोर्ड के पास जमा होने की तिथि से दो माह की समाप्ति से पहले, न केवल सद्भावनापूर्वक यह राय बनाएगा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आधार पर ऐसे पंजीकरण को अस्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं, बल्कि—
(क) यदि उसने यह राय बनाई है कि ऐसे पंजीकरण को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसा पंजीकरण प्रभावी करे; और
(ख) यदि उसने यह राय बनाई है कि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी आधार पर ऐसे पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, तो वह हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरिती को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करेगा।
(3) उपधारा (2) के तहत बोर्ड द्वारा अस्वीकृति के आदेश के विरुद्ध अपील केंद्र सरकार के समक्ष की जा सकेगी और ऐसी अपील दाखिल करने और उसकी सुनवाई की प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार होगी।]
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