SIDBI Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) "बोर्ड" से तात्पर्य धारा 5 में निर्दिष्ट भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के निदेशक मंडल से है;
1 [(ख) "अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक" से तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से है;]
(ग) "न्यायालय" से तात्पर्य उस उच्च न्यायालय से है जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर,--
(i) प्रतिवादी या उत्तरदाता, या यदि एक से अधिक प्रतिवादी या उत्तरदाता हों, तो उनमें से कोई एक--
(1) जिसका पंजीकृत कार्यालय है, या
(2) अपने व्यवसाय का पूरा या आंशिक भाग चलाता है,
इस अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध किसी भी कानूनी कार्यवाही के प्रारंभ होने के समय, या
(ii) ऐसी कानूनी कार्यवाही के लिए वाद का कारण, पूर्णतः या आंशिकतः, उत्पन्न होता है;
(घ) "विकास बैंक" से तात्पर्य औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1964 (18 ऑफ 1964) की धारा 3 के तहत स्थापित औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया से है;
(ई) "निदेशक" से तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन मनोनीत निदेशक से है तथा इसमें 2 [अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशक] शामिल हैं;
(f) "निर्यात" से तात्पर्य लघु उद्योग क्षेत्र में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के उत्पादों या सेवाओं का भारत से निर्यात है;
3 [(एफए) "सामान्य बीमा निगम" से तात्पर्य सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के तहत गठित भारतीय सामान्य बीमा निगम से है;]
(जी) "आयात" से तात्पर्य भारत में सेवाओं या वस्तुओं का आयात है, जिसमें ठोस, तरल या गैसीय अवस्था में सभी सामग्री, वस्तुएं और लेख तथा लघु उद्योग क्षेत्र में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के उपयोग के लिए ऊर्जा के सभी रूप शामिल हैं;
4 [(h) "लघु उद्योग क्षेत्र" से तात्पर्य किसी भी ऐसे उद्योग से है जो निम्नलिखित कार्यों में संलग्न है या संलग्न होने वाला है,--
(i) माल का निर्माण, संरक्षण या प्रसंस्करण;
(ii) शिपिंग;
(iii) खानों का विकास सहित खनन;
(iv) होटल उद्योग;
(v) सड़क मार्ग, जलमार्ग, वायुमार्ग, रोपवे या लिफ्ट द्वारा यात्रियों या माल का परिवहन;
(vi) विद्युत या ऊर्जा के किसी अन्य रूप का उत्पादन, भंडारण या वितरण;
(vii) किसी भी प्रकार की मशीनरी या उपकरण या वाहनों या जहाजों या मोटर बोट या ट्रेलर या ट्रैक्टरों का रखरखाव, मरम्मत, परीक्षण या सर्विसिंग;
(viii) मशीनरी या बिजली की सहायता से किसी वस्तु को इकट्ठा करना, मरम्मत करना या पैक करना;
(ix) किसी औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक संपदा की स्थापना या विकास;
(x) मछली पकड़ना या मछली पकड़ने के लिए तटवर्ती सुविधाएं प्रदान करना या उनका रखरखाव करना;
(xi) औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष या तकनीकी ज्ञान या अन्य सेवाएं प्रदान करना;
(xii) उद्योग के लिए इंजीनियरिंग, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधन, विपणन या अन्य सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करना;
(xiii) सेवा उद्योग जैसे किसी वस्तु या पदार्थ को उसके उपयोग, बिक्री, परिवहन, वितरण या निपटान के उद्देश्य से बदलना, सजाना, पॉलिश करना, अंतिम रूप देना, तेल लगाना, धोना, साफ करना या अन्यथा उपचारित करना या अनुकूलित करना;
(xiv) चिकित्सा, स्वास्थ्य या अन्य संबद्ध सेवाएं प्रदान करना;
(xv) सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सेवाएं प्रदान करना;
(xvi) औद्योगिक संयंत्रों, उपकरणों, मशीनरी या अन्य संपत्तियों, जिनमें वाहन, जहाज और विमान शामिल हैं, को पट्टे पर देना, उप-पट्टे पर देना या किराया-खरीद पर देना;
(17) ऐसी अन्य गतिविधि जिसे केंद्र सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे; या
(xviii) किसी अवधारणा, प्रौद्योगिकी, डिजाइन, प्रक्रिया या उत्पाद का अनुसंधान एवं विकास, चाहे वह उपर्युक्त किसी भी मामले से संबंधित हो, जिसमें उप-खंड (xvii) के तहत निर्दिष्ट कोई भी गतिविधियाँ शामिल हों, या कोई अन्य मामला हो, और जिसे उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (65 ऑफ 1951) की धारा 11बी के तहत लघु-स्तरीय उपक्रम माना जाता हो;
स्पष्टीकरण .-- "वस्तुओं का प्रसंस्करण" अभिव्यक्ति में किसी वस्तु का उत्पादन, तैयारी या निर्माण करने की कोई भी कला या प्रक्रिया शामिल है, जिसमें किसी सामग्री को हाथ से, यांत्रिक रूप से, रासायनिक रूप से, विद्युत रूप से या इसी तरह की किसी अन्य क्रिया के अधीन किया जाता है।
5 [(ह) "जीवन बीमा निगम" से तात्पर्य जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (31 ऑफ 1956) की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम से है;]
6 * * * * *
(जे) "राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम" से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) के तहत पंजीकृत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड से है;
(k) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(एल) "निर्धारित" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित से है;
7 [(ला) "सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक" से तात्पर्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 (23 ऑफ 1955) के तहत गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (38 ऑफ 1959) में परिभाषित सहायक बैंक, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (5 ऑफ 1970) की धारा 3 के तहत या बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (40 ऑफ 1980) की धारा 3 के तहत गठित संगत नव बैंक से है;]
8 (lb) "रिजर्व बैंक" से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (2 ऑफ 1934) के तहत गठित भारतीय रिजर्व बैंक से है;
(एलसी) "अनुसूचित बैंक" से तात्पर्य उस बैंक से है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में शामिल है;]
(m) "लघु उद्योग बैंक" से तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से है;
(n) "राज्य लघु उद्योग निगम" से तात्पर्य किसी राज्य में लघु उद्योगों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) के तहत पंजीकृत राज्य निगम से है;
(ओ) "राज्य वित्तीय निगम" से तात्पर्य धारा 3 या धारा 3ए के तहत स्थापित वित्तीय निगम या राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 46 के तहत अधिसूचित संस्था से है;
(पी) "राज्य औद्योगिक विकास निगम" से तात्पर्य किसी राज्य में उद्योगों के विकास के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) के तहत पंजीकृत राज्य निगम से है;
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(क) "बोर्ड" से तात्पर्य धारा 5 में निर्दिष्ट भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के निदेशक मंडल से है;
1 [(ख) "अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक" से तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से है;]
(ग) "न्यायालय" से तात्पर्य उस उच्च न्यायालय से है जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर,--
(i) प्रतिवादी या उत्तरदाता, या यदि एक से अधिक प्रतिवादी या उत्तरदाता हों, तो उनमें से कोई एक--
(1) जिसका पंजीकृत कार्यालय है, या
(2) अपने व्यवसाय का पूरा या आंशिक भाग चलाता है,
इस अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध किसी भी कानूनी कार्यवाही के प्रारंभ होने के समय, या
(ii) ऐसी कानूनी कार्यवाही के लिए वाद का कारण, पूर्णतः या आंशिकतः, उत्पन्न होता है;
(घ) "विकास बैंक" से तात्पर्य औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1964 (18 ऑफ 1964) की धारा 3 के तहत स्थापित औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया से है;
(ई) "निदेशक" से तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन मनोनीत निदेशक से है तथा इसमें 2 [अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशक] शामिल हैं;
(f) "निर्यात" से तात्पर्य लघु उद्योग क्षेत्र में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के उत्पादों या सेवाओं का भारत से निर्यात है;
3 [(एफए) "सामान्य बीमा निगम" से तात्पर्य सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के तहत गठित भारतीय सामान्य बीमा निगम से है;]
(जी) "आयात" से तात्पर्य भारत में सेवाओं या वस्तुओं का आयात है, जिसमें ठोस, तरल या गैसीय अवस्था में सभी सामग्री, वस्तुएं और लेख तथा लघु उद्योग क्षेत्र में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के उपयोग के लिए ऊर्जा के सभी रूप शामिल हैं;
4 [(h) "लघु उद्योग क्षेत्र" से तात्पर्य किसी भी ऐसे उद्योग से है जो निम्नलिखित कार्यों में संलग्न है या संलग्न होने वाला है,--
(i) माल का निर्माण, संरक्षण या प्रसंस्करण;
(ii) शिपिंग;
(iii) खानों का विकास सहित खनन;
(iv) होटल उद्योग;
(v) सड़क मार्ग, जलमार्ग, वायुमार्ग, रोपवे या लिफ्ट द्वारा यात्रियों या माल का परिवहन;
(vi) विद्युत या ऊर्जा के किसी अन्य रूप का उत्पादन, भंडारण या वितरण;
(vii) किसी भी प्रकार की मशीनरी या उपकरण या वाहनों या जहाजों या मोटर बोट या ट्रेलर या ट्रैक्टरों का रखरखाव, मरम्मत, परीक्षण या सर्विसिंग;
(viii) मशीनरी या बिजली की सहायता से किसी वस्तु को इकट्ठा करना, मरम्मत करना या पैक करना;
(ix) किसी औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक संपदा की स्थापना या विकास;
(x) मछली पकड़ना या मछली पकड़ने के लिए तटवर्ती सुविधाएं प्रदान करना या उनका रखरखाव करना;
(xi) औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष या तकनीकी ज्ञान या अन्य सेवाएं प्रदान करना;
(xii) उद्योग के लिए इंजीनियरिंग, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधन, विपणन या अन्य सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करना;
(xiii) सेवा उद्योग जैसे किसी वस्तु या पदार्थ को उसके उपयोग, बिक्री, परिवहन, वितरण या निपटान के उद्देश्य से बदलना, सजाना, पॉलिश करना, अंतिम रूप देना, तेल लगाना, धोना, साफ करना या अन्यथा उपचारित करना या अनुकूलित करना;
(xiv) चिकित्सा, स्वास्थ्य या अन्य संबद्ध सेवाएं प्रदान करना;
(xv) सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सेवाएं प्रदान करना;
(xvi) औद्योगिक संयंत्रों, उपकरणों, मशीनरी या अन्य संपत्तियों, जिनमें वाहन, जहाज और विमान शामिल हैं, को पट्टे पर देना, उप-पट्टे पर देना या किराया-खरीद पर देना;
(17) ऐसी अन्य गतिविधि जिसे केंद्र सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे; या
(xviii) किसी अवधारणा, प्रौद्योगिकी, डिजाइन, प्रक्रिया या उत्पाद का अनुसंधान एवं विकास, चाहे वह उपर्युक्त किसी भी मामले से संबंधित हो, जिसमें उप-खंड (xvii) के तहत निर्दिष्ट कोई भी गतिविधियाँ शामिल हों, या कोई अन्य मामला हो, और जिसे उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (65 ऑफ 1951) की धारा 11बी के तहत लघु-स्तरीय उपक्रम माना जाता हो;
स्पष्टीकरण .-- "वस्तुओं का प्रसंस्करण" अभिव्यक्ति में किसी वस्तु का उत्पादन, तैयारी या निर्माण करने की कोई भी कला या प्रक्रिया शामिल है, जिसमें किसी सामग्री को हाथ से, यांत्रिक रूप से, रासायनिक रूप से, विद्युत रूप से या इसी तरह की किसी अन्य क्रिया के अधीन किया जाता है।
5 [(ह) "जीवन बीमा निगम" से तात्पर्य जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (31 ऑफ 1956) की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम से है;]
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(जे) "राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम" से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) के तहत पंजीकृत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड से है;
(k) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(एल) "निर्धारित" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित से है;
7 [(ला) "सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक" से तात्पर्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 (23 ऑफ 1955) के तहत गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (38 ऑफ 1959) में परिभाषित सहायक बैंक, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (5 ऑफ 1970) की धारा 3 के तहत या बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (40 ऑफ 1980) की धारा 3 के तहत गठित संगत नव बैंक से है;]
8 (lb) "रिजर्व बैंक" से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (2 ऑफ 1934) के तहत गठित भारतीय रिजर्व बैंक से है;
(एलसी) "अनुसूचित बैंक" से तात्पर्य उस बैंक से है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में शामिल है;]
(m) "लघु उद्योग बैंक" से तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से है;
(n) "राज्य लघु उद्योग निगम" से तात्पर्य किसी राज्य में लघु उद्योगों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) के तहत पंजीकृत राज्य निगम से है;
(ओ) "राज्य वित्तीय निगम" से तात्पर्य धारा 3 या धारा 3ए के तहत स्थापित वित्तीय निगम या राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 46 के तहत अधिसूचित संस्था से है;
(पी) "राज्य औद्योगिक विकास निगम" से तात्पर्य किसी राज्य में उद्योगों के विकास के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) के तहत पंजीकृत राज्य निगम से है;
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