SIDBI Act 20Bअध्याय IVA · Shares
धारा 20B · शेयरधारकों का रजिस्टर।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 20 ख. शेयरधारकों का रजिस्टर. --(1) लघु उद्योग बैंक अपने प्रधान कार्यालय में एक या एक से अधिक पुस्तकों में शेयरधारकों का एक रजिस्टर रखेगा और उसमें निम्नलिखित विवरण, जहाँ तक वे उपलब्ध हों, दर्ज करेगा, अर्थात्:--
(i) शेयरधारकों के नाम, पते और व्यवसाय, यदि कोई हो, और प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण, प्रत्येक शेयर को उसके संकेतक संख्या द्वारा अलग करते हुए;
(ii) वह तिथि जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को शेयरधारक के रूप में दर्ज किया जाता है;
(iii) वह तिथि जिस पर कोई व्यक्ति शेयरधारक नहीं रह जाता; और
(iv) ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं:
बशर्ते कि इस उपधारा में कोई भी बात डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 (22 ऑफ 1996) के तहत डिपॉजिटरी के पास रखे गए शेयरों पर लागू नहीं होगी।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, लघु उद्योग बैंक के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर कंप्यूटर फ्लॉपी, डिस्कैट, कॉम्पैक्ट डिस्क या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना वैध होगा, ऐसे सुरक्षा उपायों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1 ऑफ 1872) में किसी बात के होते हुए भी, शेयरधारकों के रजिस्टर की प्रति या उससे उद्धृत अंश, जिसे लघु उद्योग बैंक के इस संबंध में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित किया गया हो, सभी कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा।
(4) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 (22 ऑफ 1996) की धारा 11 के तहत डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभकारी मालिकों का रजिस्टर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर माना जाएगा।]
(i) शेयरधारकों के नाम, पते और व्यवसाय, यदि कोई हो, और प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण, प्रत्येक शेयर को उसके संकेतक संख्या द्वारा अलग करते हुए;
(ii) वह तिथि जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को शेयरधारक के रूप में दर्ज किया जाता है;
(iii) वह तिथि जिस पर कोई व्यक्ति शेयरधारक नहीं रह जाता; और
(iv) ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं:
बशर्ते कि इस उपधारा में कोई भी बात डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 (22 ऑफ 1996) के तहत डिपॉजिटरी के पास रखे गए शेयरों पर लागू नहीं होगी।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, लघु उद्योग बैंक के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर कंप्यूटर फ्लॉपी, डिस्कैट, कॉम्पैक्ट डिस्क या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना वैध होगा, ऐसे सुरक्षा उपायों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1 ऑफ 1872) में किसी बात के होते हुए भी, शेयरधारकों के रजिस्टर की प्रति या उससे उद्धृत अंश, जिसे लघु उद्योग बैंक के इस संबंध में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित किया गया हो, सभी कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा।
(4) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 (22 ऑफ 1996) की धारा 11 के तहत डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभकारी मालिकों का रजिस्टर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर माना जाएगा।]
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