SICLD Act 77अध्याय X · Miscellaneous
धारा 77 · परित्याग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि रजिस्ट्रार की राय में, इस अधिनियम के अंतर्गत दायर किसी आवेदन की कार्यवाही में आवेदक चूक करता है, तो रजिस्ट्रार नोटिस द्वारा आवेदक को निर्दिष्ट समय के भीतर चूक को दूर करने के लिए कह सकता है और यदि आवेदक चाहे तो उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद, आवेदन को परित्यक्त मान सकता है, जब तक कि नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर चूक को दूर नहीं कर दिया जाता है।
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